म्यूचुअल फंड के लिए आ गया KYC का नया रूल, घर बैठे-बैठे पता कर सकते हैं स्टेटस, जानें पूरी प्रोसेस
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25-04-2024 01:32 PM
नई दिल्ली: म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी खबर है। मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए केवाईसी के नियमों में बदलाव किया है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स के एक्सेस के लिए ये नियम बनाए गए हैं। नए नियम एक अप्रैल से लागू हो गए हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के लिए नए सिरे से केवाईसी अनिवार्य किया है। ऐसे में निवेशकों के लिए अपने केवाईसी स्टेटस का पता करना जरूरी है। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि उनका मतलब क्या है ताकि वे बिना किसी झंझट के म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश कर सकें।सेबी ने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के लिए पहले 31 मार्च की डेडलाइन तक की थी। उसका कहना था कि नए सिरे से केवाईसी नहीं करवाने वाले निवेशकों के म्यूचुअल फंड अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में सेबी ने इसमें राहत दी थी और कहा कि फ्रेश केवाईसी नहीं कराने पर भी अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। ऐसे निवेशकों के अकाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा। फ्रेश केवाईसी होने पर म्यूचुअल फंड अकाउंट से होल्ड हट जाएगा। पुराने नियमों के मुताबिक केवाईसी कंप्लायंसेज वाले निवेशक आसानी से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते थे लेकिन नए नियमों के तहत निवेशकों को इसके लिए खास शर्तों को पूरा करना होगा।